वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से पेश हो सकेंगे गवाह, पीड़ित और आरोपी
नए कानून लागू होने के बाद किसी भी आपराधिक कानून से जुड़े पीड़ित, गवाह और आरोपी परीक्षण और निर्धारित जगह पर गवाही देेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये पेश हो सकेंगे। किसी भी जांच की प्रगति के बारे में पुलिस को 90 दिनों के भीतर सूचित करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में भीतर ईमेल के जरिये केस से जुड़े दस्तावेज प्राप्त किए जा सकते हैं। डॉ. संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि नए कानून 163 साल पुराने कानूनों की जगह लेंगे और इसका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना है। प्रो. गिरीश शुक्ला नए कानूनों में लोगों को त्वरित न्याय दिलवाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स साक्ष्यों के इस्तेमाल से लोगों को त्वरित न्याय दिलवाने पर बल दिया गया है।
हिमाचल तैयार, पुलिस कर्मचारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण
कार्यशाला के मुख्यातिथि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अभिषेक त्रिवेदी ने कहा कि तीनों नए कानून लागू करने के लिए प्रदेश पुलिस विभाग पूरी तरह से तैयार है। इसकी विभाग लंबे समय से तैयारी कर रहा है। पुलिस के सभी स्तर के कर्मचारियों को इसको लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लोगों में नए कानूनों को लेकर जागरूकता लाने के लिए पहली जुलाई को पुलिस थानों में विशेष कार्यक्रम होंगे।