हिमाचल प्रदेश में राजस्व बढ़ाने और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खरीद पर दो फीसदी प्रवेश शुल्क बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। एक अक्तूबर की कैबिनेट बैठक में इस सिलसिले में फैसला लिया गया था।
यह व्यवस्था सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों की खरीद पर लागू होगी। प्रदेश से बाहर की कंपनियों से किसी प्रकार का सामान खरीद की स्थिति में अब प्रवेश शुल्क तीन से बढ़ाकर पांच फीसदी कर दिया गया है।
हिमाचल में स्थिति औद्योगिक इकाईयों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार की ओर से यह कदम प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है, जिससे हिमाचल की उद्योगों को प्रदेश के बाहर की कंपनियों के मुकाबले खड़ा किया जा सके।
इससे सरकार को सालाना अरबों रुपये राजस्व की आय होने का अनुमान है।