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राहत: बंद घरों में नहीं आएंगे मीटर रेंट से अधिक बिजली बिल

Sat, 04 Dec 2021 10:51 AM IST
Krishan Singh अनिमेष कौशल, अमर उजाला, शिमला

सार

राज्य विद्युत नियामक आयोग में हुई जन सुनवाई में इस नई व्यवस्था को लेकर सहमति बन गई है। जल्द इसकी अधिसूचना जारी होगी। शुक्रवार को आयोग कार्यालय कसुम्पटी में जन सुनवाई में बिजली बोर्ड प्रबंधन सहित कुछ उद्योगपति और घरेलू उपभोक्ता शामिल हुए। 
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बिजली बिल(सांकेतिक) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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 हिमाचल प्रदेश में जल्द ही बंद घरों में मीटर रेंट से अधिक बिजली बिल नहीं आएंगे। अन्य राज्यों में रह रहे भवन मालिकों और सर्दियों के दौरान गांवों में जाने वाले उपभोक्ताओं को राज्य विद्युत नियामक आयोग बड़ी राहत देने जा रहा है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद बिजली बिलों को एवरेज आधार या एरियर के साथ बोर्ड जारी नहीं कर सकेगा। इस नई व्यवस्था का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को कई दिनों के लिए घर से बाहर जाने से पहले ऑनलाइन इसकी जानकारी देनी होगी। 

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शुक्रवार को राज्य विद्युत नियामक आयोग में हुई जन सुनवाई में इस नई व्यवस्था को लेकर सहमति बन गई है। जल्द इसकी अधिसूचना जारी होगी। शुक्रवार को आयोग कार्यालय कसुम्पटी में जन सुनवाई में बिजली बोर्ड प्रबंधन सहित कुछ उद्योगपति और घरेलू उपभोक्ता शामिल हुए। घरों में लोगों के नहीं होने के बाद बावजूद एवरेज बिजली बिल जारी करने का इस दौरान मामला उठा। विस्तृत चर्चा के बाद फैसला हुआ कि बंद घरों में मीटर रेंट से अधिक बिजली बिल नहीं दिए जाएंगे। आयोग के पास कई शिकायतें आई थीं कि जब लोग घरों में ही नहीं रह रहे हैं तो हर माह एवरेज बिजली बिल किस आधार पर जारी हो रहे हैं। आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए अब नई व्यवस्था की तैयारी कर दी है।

शहरों में 20, ग्रामीण क्षेत्रों में एक माह में देना होगा बिजली कनेक्शन
 प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बीस दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में एक माह के दौरान बिजली कनेक्शन मिलेगा। निर्धारित अवधि के दौरान बिजली कनेक्शन नहीं देने पर अफसरों पर प्रतिदिन एक हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग ने यह नया प्रावधान कर दिया है। अगले सप्ताह इस संदर्भ में अधिसूचना जारी होगी।

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