नेत्रहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में होंगे एपिक कार्ड व फोटो वोटर स्लिप
चुनाव आयोग ने 15वीं लोकसभा के चुनाव के लिए नेत्रहीनों और शारीरिक रूप से विकलांगों के मतदान के लिए विशेष व्यवस्था की है। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से नेत्रहीन दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए एपिक कार्ड और फोटो वोटर स्लिप ब्रेल लिपि में छपवाई जाएगी। इसके साथ ही ब्रेल बैलेट पेपर व ईवीएम पर स्लिप की सुविधा भी उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया, दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था, मतदान केंद्रों में रैम्प और परिवहन की सुविधा भी दी जा रही है। उनकी सहायता के लिए एनसीसी, एनएसएस और रेडक्रॉस वॉलंटियर्स भी मौजूद रहेंगे।
उन्होंने बताया कि नेत्रहीन दिव्यांग मतदाता समेत अन्य जो मशीन का बटन दबाकर वोट डालने में असमर्थ हैं, वे वोट डालने के लिए एक सहयोगी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। सहयोगी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वह दिव्यांग मतदाता जो स्वयं ईवीएम का बटन दबाकर वोट डालने में समर्थ हैं, उन मतदाताओं के साथ आने वाले सहयोगी दिव्यांग मतदाता को वोटिंग कक्ष तक ले जा सकते हैं, मगर सहयोगी वोटिंग कक्ष के अंदर नहीं जा सकते। ब्यूरो