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सीएम वीरभद्र की आठ करोड़ रुपये की संपत्ति कब्जे में लेगा ईडी

Tue, 04 Oct 2016 12:03 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जल्द ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की करीब आठ करोड़ रुपये की संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लेगा। ऐसा विशेष एंटी मनी लांड्रिंग कोर्ट की ओर से एजेंसी के आदेशों की पुष्टि करने के कारण होगा। इस साल मार्च में ईडी ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एलआईसी की कुछ पॉलिसी, बैंक में जमा रकम, एक सावधि जमा और दक्षिणी दिल्ली के जीके-1 की एक बिल्डिंग के दो मंजिलों को जब्त करने का आदेश दिया था। 
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इस बारे में पीएमएलए के निर्णायक मंडल के सदस्य (कानून) तुषार वी शाह ने 14 सितंबर को जारी आदेश में कहा है कि मूल शिकायत के दस्तावेजों, जवाबों, प्रत्युत्तर और तर्कों पर विचार करने के बाद यह पाया गया है कि वीरभद्र  के नाम पर दर्ज संपत्ति डी-1 और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के नाम पर दर्ज संपत्ति डी-2 मनी लांड्रिंग में शामिल हैं। 
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दिल्ली के दो फ्लैटों सहित करीब आठ करोड़ की संपत्ति होगी जब्त

ऐसे में पीएमएलए कानून की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत संपत्तियों की जब्ती की पुष्टि की जाती है। इसमें यह भी कहा गया है कि अदालत के समक्ष मामले की सुनवाई जारी रहने तक यह जब्ती आदेश कायम रहेगा। इस आदेश की प्रति देखने से पता चलता है कि 

सीएम और उनकी पत्नी के खिलाफ ईडी ने शिकायत की थी। इसमें गिरफ्तार एलआईसी एजेंट आनंद चौहान और अन्य आरोपियों के बयान दर्ज हैं। 23 मार्च को ईडी ने 7.93 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्ती का एक अस्थाई आदेश जारी किया था।
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