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फोरलेन निर्माण कार्य के चलते कालका-शिमला हाईवे सुबह तक बंद

Sat, 25 May 2019 11:02 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धर्मपुर(सोलन)
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कालका-शिमला हाईवे - फोटो : अमर उजाला
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कालका-शिमला हाईवे को सनवारा के पास फोरलेन निर्माण के लिए की जा रही पहाड़ की कटिंग को देखते हुए वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

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उपायुक्त सोलन विनोद कुमार व एसपी सोलन ने मौके का दौरा कर कालका-शिमला हाईवे को शनिवार रात नौ बजे से रविवार सुबह चार बजे तक यातायात के लिए पूरी तरह बंद रखने के आदेश दिए हैं।

इन आदेशों के अनुसार चंडीगढ़ से सोलन आने वाली बसें रात को वाया नाहन होकर चलेंगी। जबकि छोटे वाहन सोलन से चंडीगढ वाया कुमारहटी, भोजनगर, चक्कीमोड़ होकर परवाणु की ओर जाएंगे।
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जबकि चंडीगढ़ से सोलन आने वाले वाहन वाया परवाणु ,जगेशु ,कसौली होते हुए धर्मपुर पहुंचेंगे। फोरलेन कंपनी के उप प्रोजेक्ट प्रबंधक उमेश कुमार ने बताया कि पहाड़ पर एक खतरनाक चट्टान को तोड़ा जा रहा है।

ऐसे में पत्थर के खतरनाक टुकड़े हाईवे पर गिर सकते हैं, जिससे कोई भी वाहन इसकी चपेट में आ सकता है। उन्होंने कहा कि दिन में पुरानी व्यवस्था के तहत ही हाईवे पर काम चलता रहेगा। 

जानकारी के अनुसार कालका शिमला हाईवे पर फोरलेन निर्माण के लिए सनवारा के नजदीक पहाड़ की कटिंग की जा रही है। कंपनी की ओर से पहाड़ पर एक बड़ी चट्टान को तोड़ा जा रहा है।

फोरलेन कंपनी की ओर से इस संबंध में उपायुक्त सोलन विनोद कुमार को जानकारी दी गई।  इसके बाद उपायुक्त सोलन विनोद कुमार व एसपी सोलन ने मौके का दौरा कर हाईवे को बंद रखने के आदेश जारी किए।

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बड़ोग बाईपास छह दिन के लिए बंद

वहीं, कालका-शिमला नेशनल हाईवे पर बड़ोग बाईपास पर 30 मई तक वाहन नहीं चल पाएंगे। सोलन की तरफ से चंडीगढ़ जाने या आने वाले वाहनों को वाया बड़ोग ही होकर जाना होगा। कुमारहट्टी-सोलन मार्ग को छह दिन के लिए बंद कर दिया गया है। 

प्रशासन की तरफ से ये आदेश शनिवार को जारी हुए हैं। इन आदेशों में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सोलन विवेक चंदेल ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 के तहत आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि अब बड़ोग बाईपास कुमारहट्टी से सोलन तक वाहनों की आवाजाही के लिए 30 मई तक बंद रहेगा। ये आदेश बड़ोग बाईपास पर कुमारहट्टी जंक्शन से सोलन शहर की तरफ 40 मीटर आगे बनाए जा रहे फ्लाईओवर निर्माण के दृष्टिगत जारी किए गए हैं।

ये आदेश रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, सेना, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए उपयोग होने वाले वाहनों तथा रबौन, आंजी, शमलेच, तपन हुंडाई, चिलां कलान इत्यादि गांवों के निवासियों के लाइट मोटर व्हीकल पर लागू नहीं होंगे।

उन्होंने पुलिस विभाग को इस संबंध में यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस कर्मियों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं ताकि आम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। 
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