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प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय: न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करने वाले पीटीए शिक्षकों की होगी छुट्टी

Sat, 12 Mar 2022 07:18 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

वर्ष 2020 के दौरान शिक्षा सचिव की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया था कि 29 जून 2006 से तीन जनवरी 2008 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले पीटीए शिक्षकों को पुराने आरएंडपी नियमों के तहत नियमित किया जाएगा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करने वाले पीटीए शिक्षकों की छुट्टी होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पीटीए पर नियुक्त ऐसे टीजीटी का ब्योरा तलब किया गया है, जिन्होंने 16 अगस्त 2021 तक बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास नहीं किया है। इन शिक्षकों को सरकार ने नियमितीकरण के दौरान न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करने की मोहलत दी थी। अब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने ऐसे सभी शिक्षकों का जिला उपनिदेशकों से ब्योरा तलब किया है।

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वर्ष 2020 के दौरान शिक्षा सचिव की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया था कि 29 जून 2006 से तीन जनवरी 2008 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले पीटीए शिक्षकों को पुराने आरएंडपी नियमों के तहत नियमित किया जाएगा। इस तारीख के बाद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले शिक्षकों को नए आरएंडपी नियमों के तहत नियमित किया जाएगा। नए नियमों के तहत टेट पास होना जरूरी किया गया है।

स्नातक और बीएड में कम से कम 50 फीसदी अंक होना भी जरूरी किए गए थे। इसी दौरान सरकार ने शिक्षकों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करने के लिए 16 अगस्त 2021 तक का समय दिया था। अब नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जांच शुरू कर दी गई है।
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विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कई शिक्षकों ने इस अवधि के दौरान न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को पूरा कर लिया है। कई शिक्षक अभी भी योग्यता को पूरा नहीं कर रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि निर्धारित अवधि तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों को नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा।

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