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प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय: हिमाचल में मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई, 38 अंकों के आधार पर होगा चयन

Tue, 26 Apr 2022 07:15 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

एसडीएम की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी मल्टीटास्क वर्करों का चयन करेगी। चयनित अभ्यर्थी के अलावा हर स्कूल में मेरिट आधार पर दो अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। दस माह तक प्रतिमाह 5625 रुपये इन्हें मानदेय दिया जाएगा। 
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प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जारी आठ हजार पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के लिए आवेदन करने की तिथि सात मई तक बढ़ा दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को 27 अप्रैल के लिए निर्धारित की गई अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। सादे कागज पर प्रार्थना पत्र और आवश्यक प्रमाण पत्रों का आवेदन खंड शिक्षा अधिकारी या जिला उपनिदेशक के पास इच्छुक आवेदक आवेदन कर सकते हैं। एसडीएम की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी मल्टीटास्क वर्करों का चयन करेगी। चयनित अभ्यर्थी के अलावा हर स्कूल में मेरिट आधार पर दो अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। दस माह तक प्रतिमाह 5625 रुपये इन्हें मानदेय दिया जाएगा। एसएमसी के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी। चयनित वर्करों को नियमित करने या नीति बनाने का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। भर्ती से पहले रिक्त पदों को लेकर सभी स्कूलों को विज्ञापन जारी करने के लिए कहा गया है। 

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38 अंकों के आधार पर होगा चयन
पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती 38 अंकों के आधार पर होगी। मेरिट आधार पर चयन किया जाएगा। जिन आवेदकों के परिवारों में सरकारी नौकरी में कोई नहीं होगा, उन्हें भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। घर से स्कूल की दूरी के आधार पर आठ अंक निर्धारित किए गए हैं। आवेदकों को इसके लिए ग्राम पंचायतों या कार्यकारी अधिकारी से प्रमाणपत्र लाना होगा। जिस क्षेत्र में स्कूल है, वहां के स्थानीय निवासी को आठ अंक दिए जाएंगे। अन्य क्षेत्र के लोगों को दो से छह अंक मिलेंगे। आठवीं कक्षा पास आवेदक को आठ अंक और पांचवीं कक्षा पास को पांच अंक दिए जाएंगे। विधवा अनाथ और दिव्यांगों को आठ अंक मिलेंगे। विषम परिस्थितियों में रहने वाले आवेदकों को पांच अंक दिए जाएंगे। पति से अलग रहने वाली महिला को तीन अंक मिलेंगे। अगर किसी आवेदक के परिवार की ओर से सरकारी स्कूल को भूमि दान में दी गई है, उन्हें भी आठ अंक मिलेंगे। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को तीन अंक दिए जाएंगे। बेरोजगार परिवार से संबंधित आवेदक को भी तीन अंक मिलेंगे। 

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