सहकारी सभा विभाग ऊना के सहायक पंजीयक अधिकारी ने सभी अपीलें दलीलें सुनने के बाद पाया कि वर्ष 2013 से 2018 तक जो कमेटी थी, वही सभा सचिव इस गबन का भुगतान खाताधारकों को करेंगे।
बहुचर्चित दियोली सहकारी सभा के 13.20 करोड़ के गबन मामले में सहकारी सभा विभाग ऊना के सहायक पंजीयक अधिकारी ने फैसला सुना दिया है। उन्होंने सभा सचिव को खाताधारकों को भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
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सहकारी सभा विभाग ऊना के सहायक पंजीयक अधिकारी ने सभी अपीलें दलीलें सुनने के बाद पाया कि वर्ष 2013 से 2018 तक जो कमेटी थी, वही सभा सचिव इस गबन का भुगतान खाताधारकों को करेंगे।
विभाग ने कमेटी के सदस्यों और सचिव की संपत्तियों को पहले से ही अपने अधीन ले लिया है। 30 सितंबर 2021 तक का समय खाताधारकों को लौटाने का दिया है। इसी समय अवधि में कमेटी और सचिव अपनी अपील भी कर सकते हैं।
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हालांकि विभाग के इस फैसले से अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह गबन क्या मात्र पांच साल में ही हुआ है। ऐसे में प्रतिवर्ष इस सभा का ऑडिट करने वाला अधिकारी कैसे इस सभा का ऑडिट करता रहा है।
क्या पांच वर्ष में 13 करोड़ 20 लाख रुपये सभा से गायब हो गए और विभाग को पता भी नहीं चला। इसी अवधि में नोटबंदी का समय भी है, जब सभा में सबसे ज्यादा पैसे जमा हुए। ऐसे में यह गबन सिर्फ पांच साल में हुआ या इससे भी लंबे समय में हुआ, यह भी जांच का विषय है।
वर्ष 2013 से 2018 तक जो कमेटी रही है, वही खाताधारकों के पैसे का भुगतान करेगी। कमेटी पदाधिकारियों को तीन माह का समय दिया गया है। अन्यथा विभाग कार्रवाई करेगा।