कोविड से जान गंवाने वाले आम लोगों के परिजनों को 50 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) को भुगतान करने के लिए अधिकृत कर दिया है। राजस्व विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
हिमाचल प्रदेश में कोविड से जान गंवाने वाले आम लोगों के परिजनों को 50 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) को भुगतान करने के लिए अधिकृत कर दिया है। राजस्व विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
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पीड़ित परिवार को निर्धारित क्लेम फार्म के माध्यम से जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन करने के 30 दिन के भीतर आधार लिंक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से राशि वितरित कर दी जाएगी। इसके साथ ही एक चार सदस्यीय शिकायत निवारण कमेटी गठित की गई है जो मौत के कारणों और क्लेम संबंधी विवादों पर फैसला लेगी।