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हिमाचल सरकार ने दी राहत, डायलिसिस दस्तावेज दिखा जा सकेंगे मरीज

Sat, 11 Apr 2020 06:18 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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आईजीएमसी शिमला
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डायलिसिस करवाने जा रहे मरीजों के अस्पताल जाने के दस्तावेजों को पास की तरह माना जाएगा। ऐसे मरीजों के अस्पतालों के दस्तावेज पास के रूप में डायलिसिस केंद्र तक जाने और वहां से लौटने के लिए मान्य होंगे। हिमाचल सरकार ने संबंधित गाइडलाइन सभी सीएमओ, चिकित्सा अधीक्षकों और डीसी को भेज दी है। राज्य सरकारों को इस तरह के हीमो डायलिसिस सुविधाएं ईयर मार्क करने के भी निर्देश दिए हैं, जहां पर पर्याप्त संख्या में डायलिसिस मशीनें हों और प्रशिक्षित स्टाफ हो। 

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विशेष सचिव स्वास्थ्य निपुन जिदल ने सभी चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा अधीक्षकों को कोविड-19 मरीजों के दिल्ली से संबंधित गाइडलाइन जारी की है। इन निर्देशों के अनुसार गुर्दे के रोगी, जो डायलिसिस पर हैं वे वायरस की ज्यादा चपेट में आ सकते हैं। अगर ऐसे मरीज कोरोना वायरस की चपेट में आते हैं तो उस स्थिति में उनके डायलिसिस केंद्रों में संक्रमण को रोकने के तमाम इंतजाम किए जाएं। ऐसे मरीजों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उनके दस्तावेज पास के रूप में मान्य होंगे। अगर उनके पास निजी वाहन उपलब्ध नहीं हैं तो वे अधिकृत सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 

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