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हिमाचल में नई पंचायतों के गठन को मापदंड निर्धारित

Thu, 20 Aug 2020 10:45 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल में नई पंचायतों के गठन के लिए प्रदेश सरकार ने मापदंड निर्धारित कर दिए हैं। प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्रों में 2000 से ज्यादा आबादी होने पर ही नई पंचायत बनेगी। नई पंचायत में पांच से अधिक गांव होना जरूरी हैं। इन मापदंडों के आधार पर पंचायती राज विभाग नई पंचायतों को लेकर अधिसूचना जारी करेगा।   विभागीय सूत्रों के अनुसार गैर जनजातीय क्षेत्र में नई पंचायत बनाने के लिए कम से कम 600 की आबादी और 200 परिवार होने चाहिए।

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इसके अलावा आखिरी गांव की दूरी कम से कम 5 किलोमीटर हो। इन सब मापदंडों को पूरा करने पर ही नई पंचायत का गठन होगा। अगर पुरानी पंचायत की आबादी दो हजार से अधिक है तो ही नई पंचायत बन पाएगी। 

इसके अलावा प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत की जनसंख्या 750 से अधिक है तो ही वहां नई पंचायत बनेगी और इसके लिए कम से कम 300 की आबादी होना अनिवार्य है। जनजातीय क्षेत्र में नई पंचायत बनाने के लिए गांवों और परिवारों की संख्या सहित आखिरी गांव से दूरी को मापदंड में शामिल नहीं किया है। 
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सरकार के पास आए  हैं 470 नई पंचायतों के प्रस्ताव
 राज्य सरकार के पास कुल 470 नई पंचायतों के प्रस्ताव आए हैं। सरकार के मापदंड तय करने के बाद विभाग देखेगा कि कितनी नई पंचायतें बनने के लिए कसौटी पर खरी उतरती हैं। इसके बाद नई पंचायतों की अधिसूचना जारी की जानी है। वर्ष 2005 में कुल 208 नई पंचायतें बनाई गईं थीं, जबकि पिछली बार चुनाव से पहले 18 पंचायतें घटीं थीं। वर्तमान में प्रदेश में 3226 पंचायतें हैं।

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