ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट फ र्स्ट कलास कंडाघाट उपासना शर्मा की अदालत ने 07 साल की बच्ची से अशलील हरकते करने के आरोपी को दोषी करार दिया है।
न्यायालय में दोषी राज कुमार को एक साल का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर पुलिस थाना में धारा 354 के मुकदमा दर्ज था।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी कंडाघाट संगीता जस्टा मिश्रा ने की। उन्होंने बताया कि केस उमा शर्मा द्वारा दर्ज किया गया था।
दर्ज केस में शिकायतकर्ता ने बताया कि 2-6-2006 को करीब पौने नौ बजे सुबह अपनी बेटी को रेहड़ी पर छोड़कर घर का काम निपटाने गई। उसकी बेटी उस वक्त 07 वर्ष की थी।
वह वापिस आई तो आरोपी उससे अशलील हरकतें कर रहा था। इसी आधार पर पुलिस थाना सोलन में केस दर्ज किया गया।