सीजेएम कोर्ट शिमला ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, उनके बेटे व सांसद अनुराग ठाकुर और अरुण धूमल पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से दायर मानहानि मामले का संज्ञान लिया है। न्यायालय ने कहा कि केस के प्रारंभिक साक्ष्य को देखकर पाया कि इसमें प्रथम दृश्य तीनों के खिलाफ मानहानि का मामला बनता है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ज्योत्सना डढवाल की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मुख्यमंत्री के अधिवक्ता अजय कोछड़ और सत्येन वैद्य ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई एक नवंबर को तय की गई है। प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर और अरुण धूमल को सीजेएम शिमला की अदालत के समक्ष एक नवंबर को पेश होना होगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मानहानि का दावा किया है।