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पौधों को हुए नुकसान पर 5.10 लाख मुआवजा देने के आदेश

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शिमला। जिला अदालत चक्कर की न्यायाधीश वन की विशेष अदालत ने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत एक मामले का निपटारा करते हुए ठियोग निवासी की अर्जी पर प्रदेश सरकार को 52 फलदार पौधों के लिए 5,10,010 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।
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2017 में ठियोग हाटकोटी सड़क को चौड़ा करने के लिए याचिकाकर्ता की जमीन लोक निर्माण विभाग ने ली थी। याचिकाकर्ता को जमीन का मुआवजा तो दिया लेकिन फलदार पौधों का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। आपत्ति जताने पर याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में फलदार पौधों के मुआवजे के आदेश पास किए गए। पैसा लेने के लिए याचिकाकर्ता को बुलाया तो याचिका कर्ता ने विरोध जताया की फलदार वृक्षों का सही मूल्यांकन नहीं किया है। सेब के एक पौधे का मुआवजा 50 हजार और नींबू के पौधे का 20 हजार होना चाहिए। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को 52 फलदार पौधों के लिए 5,10,010 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।
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