दो व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद नादौन उपमंडल की पनसाई पंचायत और मालग के दो वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने इसके आदेश जारी किए हैं। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील समाप्त कर दी गई है। पनसाई और मालग गांव में गत दिनों दो व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण का एक-एक मामला सामने आया है।
इसके दृष्टिगत नादौन उपमंडल की पनसाई पंचायत के वार्ड नंबर-4 पनसाई गांव, ग्राम पंचायत मालग के वार्ड नंबर-1 मालग गांव (बाजार क्षेत्र को छोड़कर) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इससे छूट रहेगी।
इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलिंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन घर-द्वार ही करेगा। उपरोक्त क्षेत्रों में कोई व्यक्ति घर से नहीं निकलेगा। पैदल अथवा वाहन पर यात्रा नहीं कर सकेगा। सड़कों तथा सार्वजनिक स्थलों पर टहलने या खड़े होने पर भी रोक रहेगी।