तीन दिन में दो पॉजिटिव मामले आने के बाद हिमाचल के सोलन जिले में नालागढ़ शहर को सील कर दिया गया है। वहीं, बाजारों को सैनिटाइज किया जा रहा है। शहर के वार्ड-2 व वार्ड-3 में संक्रमण के दो मामले आने के चलते प्रशासन नियमानुसार एहतियात बरत रहा है। कोरोना पॉजिटिव आया नालागढ़ के वार्ड-3 का व्यक्ति अस्पताल में जांच करवाने आया था। वहीं वार्ड 2 की महिला शहर के बाबा बर्फानी चौक के समीप रेडीमेड कपडे़ बेचने का कार्य करती है, जिसके चलते शहर के बाजारों को भी सील किया गया है, जहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है।
शहर में जहां-जहां से ये लोग गुजरे हैं और पहुंचे हैं, वहां वाले क्षेत्रों को न केवल सील किया गया है। बल्कि, सैनिटाइजेशन का कार्य भी जोरों पर चलाया जा रहा है। नालागढ़ शहर अधिकांश मुख्य प्रवेश द्वार के भीतर ही बसा हुआ है। सभी वार्डों की अधिकतर आबादी यहां रहती है। बाजारों से होकर ही लोगों को अपने घरों को आना जाना पड़ता है, हर गली और चौक बाजार से सटे होने के चलते बाजारों के साथ शहर भी सील रहा और आवाजाही बंद कर दी गई है। एसडीएम नालागढ़ ऋषभ प्रशांत देष्टा ने कहा कि शहर में दो कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद नालागढ़ बाजार आगामी आदेशों तक बंद रहेगा। संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है।
उधर, हमीरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद नादौन, हमीरपुर और भोरंज उपमंडल की चार पंचायतों के चार गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने यह आदेश जारी किए हैं। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील को भी समाप्त कर दिया गया है। आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत हथोल के गांव साई (वार्ड-1) में कोविड-19 संक्रमित तीन मामले, ग्राम पंचायत बेहरड़ के गांव सुकरियाह उपरेली (वार्ड-2), ग्राम पंचायत ऊहल के गांव ननोट (वार्ड-1) तथा ग्राम पंचायत महल के गांव कोट (वार्ड-6) में कोविड-19 संक्रमित एक-एक मामला सामने आने की पुष्टि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से की गई है।
इसलिए इन गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आदेश के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन की ओर से घरद्वार पर ही की जाएगी।