अब होटल बनाने के लिए न्यूनतम एक हजार स्क्वेयर मीटर जमीन जरूरी होगी।
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हिमाचल में अब हर कहीं गली मोहल्लों में होटल नहीं बनाए जा सकेंगे। सूबे के सभी शहरी इलाकों में होटल निर्माण के लिए सरकार नियम बदलने जा रही है। अब होटल बनाने के लिए न्यूनतम एक हजार स्क्वेयर मीटर जमीन जरूरी होगी। इससे कम जमीन पर होटल बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी। होटल निर्माण के लिए फ्लोर एरिया रेशो भी बढ़ाने की तैयारी है।
इसके अलावा होटल के लिए पहले से सड़क होना भी अनिवार्य किया गया है। पार्किंग के अलावा अब ग्रिनरी के लिए भी होटल के आसपास जगह छोड़नी होगी। होटल कारोबारियों की मांग पर प्रदेश सरकार फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) बढ़ाकर एक और मंजिल बनाने की भी मंजूरी देने जा रही है। मौजूदा समय में कोर एरिया में 1.5 जबकि ओपन एरिया में 1.75 एफएआर स्वीकृत है।