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शिमला: हिमाचल सामान्य वर्ग आयोग का संविधान अधिसूचित, ऐसे करेगा काम

Wed, 23 Feb 2022 07:47 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सामान्य वर्ग आयोग का संविधान अधिसूचित किया है, जिसमें इसकी कार्यप्रणाली और स्वरूप के बारे में भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। 
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हिमाचल सरकार लोगो(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। राज्य सरकार में संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी इसका सदस्य सचिव होगा। आयोग का कार्यकाल एक साल का होगा, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। आयोग का मुख्यालय शिमला में होगा। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आयोग का संविधान अधिसूचित किया है, जिसमें इसकी कार्यप्रणाली और स्वरूप के बारे में भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार आयोग के कार्य को कुशलता से करने के लिए जरूरी स्टाफ भी देगी। यह सरप्लस पूल, सेकंडमेंट या आउटसोर्स से नियुक्त होगा। आयोग की बैठक उसी समय होगी, जब जरूरी होगी और आयोग अध्यक्ष इसे बुलाना चाहेगा। आयोग इसकी कार्यवाही का खुद ही विनियमन करेगा। 

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क्या करेगा सामान्य वर्ग आयोग 

  • आयोग सामान्य वर्ग की समस्याओं और मुद्दों का निरीक्षण करेगा। 
  • सामान्य वर्ग के गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण और अध्ययन करेगा, उनके उत्थान के लिए विकास योजनाएं बनाएगा। अन्य राज्यों की नीतियों का भी अध्ययन करेगा।  
  • सामान्य श्रेणी की संविधानप्रदत्त सुरक्षा और इसके मानकों को जनहित में लागू करेगा। 
  •  सामान्य वर्ग के हित और कल्याण से संबंधित सूचना किसी भी विभाग या स्वायत्त इकाई से तलब करने की शक्ति होगी। 
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