फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सीएम वीरभद्र और प्रतिभा सिंह की याचिका पर 30 को होगा फैसला

Sat, 28 May 2016 12:02 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
विज्ञापन
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह की ओर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कहा कि वे अपना फैसला 30 मई को देंगे।
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंतनाथ की खंडपीठ ने ईडी व वीरभद्र सिंह के वकीलों के तर्क सुनने के बाद कहा कि वे याचिका में उठाए गए मुद्दों पर फैसला देंगे। वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी ने ईडी के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें दोनों की कुछ संपत्ति को जब्त करने को कहा गया है।

वीरभद्र व उनकी पत्नी की और से पेश अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किलों ने लिखित में यह दिया है कि वह ईडी द्वारा प्राविधिक संलग्न संपत्तियों से वह सरोकार नहीं रखेंगे। ऐसे में एजेंसी को यह आशंका नहीं करनी चाहिए कि वह संपत्तियों का निपटारा कर देंगे।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि ईडी ने यह कार्रवाई अपने क्षेत्राधिकार और कानून के अधिकार के बाहर जाकर की है। ईडी ने प्रतिभा सिंह की 5,79,84,989 रुपये व वीरभद्र सिंह की 1,34,64,609 रुपये की संपत्ति जब्त की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी तक किसी के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है।

इसके अलावा उनके मुवक्किलों के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर कार्रवाई की जा सके। ईडी मात्र कुछ बाहरी कारणों से दुर्भावनापूर्ण और मनमाने ढंग से कार्रवाई कर रही है।

वहीं ईडी की और से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन उनके तर्क पर आपत्ति जताते हुए कहा कि केवल लिखित में कुछ देने से ईडी अपनी जांच व कार्रवाई नहीं रोक सकती। ऐसे में तो कोई भी लिखित जवाब दायर कर जांच से बच जाएगा।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें