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Himachal: लोकसभा चुनावों में 95 लाख खर्च कर पाएंगे प्रत्याशी, सोशल मीडिया अकाउंट का देना होगा ब्योरा

Mon, 18 Mar 2024 08:08 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

राजनीतिक दलों को प्रदेश में मतदान बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों, ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग और सुरक्षा, मतदान केंद्रों की स्थापना और मतदान प्रक्रिया, मतदान कर्मियों की तैनाती और प्रशिक्षण की जानकारी दी गई।
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मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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 राज्य निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों को आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालने करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को निर्वाचन विभाग कार्यालय में बैठक के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसे लेकर निर्देश दिए। राजनीतिक दलों को प्रदेश में मतदान बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों, ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग और सुरक्षा, मतदान केंद्रों की स्थापना और मतदान प्रक्रिया, मतदान कर्मियों की तैनाती और प्रशिक्षण की जानकारी दी गई।

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राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि चुनाव में प्रत्याशी 95 लाख तक खर्च कर सकेंगे और हर खर्चे का पूरा ब्योरा रखना होगा। इससे पहले प्रत्याशी 70 लाख रुपये खर्च कर सकता था। नामांकन के समय प्रत्याशियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की भी जानकारी देनी होगी। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों की भी जानकारी दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने के उद्देश्य से यह बैठक हुई।

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