दिल्ली हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को राहत प्रदान दी है। अदालत ने सीबीआई के उस तर्क को फिलहाल खारिज कर दिया, जिसमें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से उनकी गिरफ्तारी और बिना कोर्ट की परमिशन पूछताछ पर लगाई रोक हटाने का आग्रह किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी के समक्ष पेश सीबीआई के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि वीरभद्र व उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ करने का उन्हें पूरा अधिकार है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से एक अक्तूबर 2015 को मुख्यमंत्री वीरभद्र की गिरफ्तारी और पूछताछ पर रोक लगाने संबंधी बंदिशों के आदेश में कुछ फेरबदल कर दें।