फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बांग्लादेशी घुसपैठिए को दो साल कैद, 10 हजार जुर्माना

Sat, 12 May 2018 09:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, रामपुर बुशहर
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठिए को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर पीएस सामयाल ने बांग्लादेशी घुसपैठिए मोहम्मद मुशर्रफ हुसैन पुत्र मोहम्मद सलाम हुसैन, निवासी गवालनगर, पोस्ट ऑफिस

विज्ञापन


जटेरपुर, पुलिस थाना हरिपुर, जिला मनकीगंज, बांग्लादेश को दो साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है।कोर्ट ने दोषी को दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आईटीबीपी की लापचा पोस्ट से गत 2 मई, 2017 को टेलीफोन से सूचना दी गई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति को दबोचा गया है। 

विज्ञापन

यहां जानिए घुसपैठ का पूरा मामला

इसके बाद जिला लाहौल-स्पीति के काजा पुलिस स्टेशन से हेड कांस्टेबल मस्तराम ने टेलीफोन से एसएचओ को सूचित किया कि उनके पास वाहन उपलब्ध नहीं है। इसके बाद पुलिस के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे।

इस दौरान आईटीबीपी और सीआईडी के अधिकारी भी मौजूद थे। बांग्लादेशी घुसपैठिए मोहम्मद मुशर्रफ हुसैन से पूछताछ शुरू की गई। इस दौरान यह घुसपैठिया वीजा लगा पासपोर्ट भी उपलब्ध नहीं करवा पाया।

इसके बाद भारतीय विदेश एक्ट की धारा 14ए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि यह व्यक्ति भारत तिब्बत सीमा के प्रतिबंधित क्षेत्र में पाया गया था। सरकार से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी किन्नौर एट रामपुर सुरेश हेटा ने की।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें