कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठिए को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर पीएस सामयाल ने बांग्लादेशी घुसपैठिए मोहम्मद मुशर्रफ हुसैन पुत्र मोहम्मद सलाम हुसैन, निवासी गवालनगर, पोस्ट ऑफिस
जटेरपुर, पुलिस थाना हरिपुर, जिला मनकीगंज, बांग्लादेश को दो साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है।कोर्ट ने दोषी को दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आईटीबीपी की लापचा पोस्ट से गत 2 मई, 2017 को टेलीफोन से सूचना दी गई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति को दबोचा गया है।