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Shimla News: पंजाब के दो चिट्टा तस्करों कीं जमानत याचिकाएं खारिज

Mon, 27 Mar 2023 08:18 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

विशेष न्यायाधीश शिमला ने अपने निर्णय में कहा कि समाज को बर्बाद करने वाले नशीले पदार्थ के तस्करों को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है।
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अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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शिमला जिला अदालत ने पंजाब के दो चिट्टा तस्करों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। विशेष न्यायाधीश शिमला ने अपने निर्णय में कहा कि समाज को बर्बाद करने वाले नशीले पदार्थ के तस्करों को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। 15 फरवरी 2023 को पुलिस ने आरोपियों से 50 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी चिट्टे की तस्करी में संलिप्त है।

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पंजाब के अवतार सिंह और अमनप्रीत कौर की गाड़ी से पुलिस ने चिट्टा बरामद किया था। आरोपी शिमला से ठियोग की ओर चिट्टे की तस्करी कर रहे थे। मामले की जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया था। अदालत ने आरोपियों की जमानत को खारिज करते हुए कहा कि यदि जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे दोबारा चिट्टे की तस्करी करेंगे। 

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