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Himachal News: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 35 से 55 फीसदी एरियर 1 सितंबर को, अधिसूचना जारी

Wed, 19 Aug 2026 10:05 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

 प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रुप-डी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतनमान संशोधन और पेंशन बकाया राशि के भुगतान का आदेश जारी किया है। वित्त वेतन संशोधन विभाग ने  इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
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हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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 हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रुप-डी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतनमान संशोधन और पेंशन बकाया राशि के भुगतान का आदेश जारी किया है। इसके तहत ग्रुप-डी कर्मचारियों को अगस्त 2026 में 20,000 रुपये नकद मिलेंगे, जबकि पेंशनरों को 35 से 55 फीसदी एरियर दिया जाएगा। यह अगस्त महीने के वेतन व पेंशन में मिलेंगे, जो एक सितंबर को जारी होंगे। यह भुगतान हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से प्रभावी वेतनमान संशोधन के कारण बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। वित्त वेतन संशोधन विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।

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यह आदेश विभाग के पूर्ववर्ती पत्रों के क्रम में है। यह कदम कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय राहत प्रदान करेगा। वित्त (पेंशन) विभाग ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए एरियर जारी करने की भी अधिसूचना जारी की है। तृतीय श्रेणी के लिए 35 फीसदी बकाया जारी होगा, जो 40,000 रुपये तक की मूल पेंशन पर लागू है। द्वितीय और प्रथम श्रेणी के लिए 15 फीसदी बकाया जारी होगा। इस किस्त के बाद, तृतीय श्रेणी का कुल संचयी बकाया 55 फीसदी और प्रथम व द्वितीय श्रेणी का 35 फीसदी हो गया है। पेंशन संवितरण अधिकारियों को अगस्त 2026 तक यह राशि वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह दोनों घोषणाएं 15 अगस्त को की थीं।
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