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पशु बलि पर सरकार का एक और फैसला

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हाईकोर्ट द्वारा हिमाचल में पशुबलि पर रोक लगाने के बाद प्रदेश सरकार अब एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश की सभी 3243 ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्डों पर पशु बलि पर आई हाईकोर्ट की जजमेंट लगाई जाएगी।
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राज्य सरकार ने ये निर्देश सभी ग्राम पंचायतों को जारी किए हैं। इनमें नोटिस बोर्ड पर हाईकोर्ट की जजमेंट का पैरा-85 लगाने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने इस जजमेंट में मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों के बाहर पशुओं, पक्षियों की बलि नहीं देने के आदेश जारी किए हैं।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने सभी जिला पंचायत अधिकारियों को भी हाईकोर्ट के इस आदेश की अनुपालना के निर्देश जारी किए हैं।
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जागरूकता के लिए उठाया कदम

हाईकोर्ट ने अपने फैसले के पैरा-85 में यह भी कहा था कि राज्य सरकार इस संबंध में पंफलेट्स प्रकाशित करे, जिससे लोगों में जागरूकता हो सके। इसमें पूजा स्थलियों के इर्द-गिर्द बोर्ड, प्लेकार्ड आदि लगाने को कहा गया था, जिसमें पशु बलि के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया हो।

राज्य सरकार को इस संबंध में विस्तृत पब्लिसिटी करने के आदेश भी दिए गए थे। प्रदेश के सभी ड्यूटी होल्डरों को भी आदेश दिए गए हैं कि वे इस फैसले की अनुपालना ठीक से करें। इस फैसले के मुताबिक सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पशु बलि होने पर व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

‘लोगों को पशु बलि पर आए हाईकोर्ट के फैसले से जागरूक किया जा रहा है। तमाम ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की जजमेंट का पैरा-85 लगाने के निर्देश दिए गए हैं।’
- केवल शर्मा, संयुक्त निदेशक, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग
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