हाईकोर्ट द्वारा हिमाचल में पशुबलि पर रोक लगाने के बाद प्रदेश सरकार अब एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश की सभी 3243 ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्डों पर पशु बलि पर आई हाईकोर्ट की जजमेंट लगाई जाएगी।
राज्य सरकार ने ये निर्देश सभी ग्राम पंचायतों को जारी किए हैं। इनमें नोटिस बोर्ड पर हाईकोर्ट की जजमेंट का पैरा-85 लगाने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने इस जजमेंट में मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों के बाहर पशुओं, पक्षियों की बलि नहीं देने के आदेश जारी किए हैं।
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने सभी जिला पंचायत अधिकारियों को भी हाईकोर्ट के इस आदेश की अनुपालना के निर्देश जारी किए हैं।