संवाद न्यूज एजेंसी शिमला। जिला अदालत ने चेक बाउंस मामले में निचली अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए संजय भारद्वाज को रिहा कर दिया है। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
आरोपी एवं अपीलकर्ता संजय भारद्वाज, मल्याणा निवासी ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। न्यायाधीश दविंदर कुमार ने अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के फैसले को रद्द किया है। शिकायतकर्ता सुनील के मुताबिक, आरोपी ने अक्तूबर 2016 से अप्रैल 2017 के बीच विभिन्न तिथियों पर 9 लाख रुपये का ऋण लिया था। आश्वासन दिया था कि वह इस राशि को जून 2017 तक चुका देगा। इस बीच ऋण चुकाने के लिए दो चेक जारी किए थे। लेकिन बैंक में उसके खाते से चेक बाउंस हो गए। इसके बाद 16 दिसंबर 2017 को कर्ज का भुगतान न करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत के समक्ष केस दायर किया था। न्यायालय में केस के दौरान दोनों पक्षों की ओर दलीलें दी गई और सबूतों के आधार 16 नवंबर 2024 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो महीने के कारावास और 16.30 लाख जुर्माने का फैसला सुनाया था। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चेक राशि का 20 प्रतिशत जमा करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बांड और समान राशि का एक जमानती प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए हैं।