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गैस सब्सिडी के लिए अब जरूरी नहीं आधार

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रसोई गैस सब्सिडी के लिए आधार नंबर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए सिर्फ बैंक खाता नंबर अब अनिवार्य किया गया है। अगर उपभोक्ता अपनी संबंधित गैस एजेंसी में बैंक अकाउंट नंबर भी देते हैं तो उन्हें गैस सब्सिडी मिल जाएगी। हालांकि, जिन उपभोक्ताओं ने आधार कार्ड बनवा लिया है, वे आधार कार्ड नंबर भी दे सकते हैं।
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प्रदेश के 1.80 लाख परिवारों की मार्च से गैस सब्सिडी बंद कर दी गई है। केंद्र सरकार की 'पहल' (संशोधित डीबीटीएल) योजना से नहीं जुड़ने के चलते इन परिवारों को बाजार भाव में गैस सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त होने से इन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

ऐसे लौटाई जाएगी आपके सिलेंडर की सब्सिडी

14 फरवरी तक पहल योजना से नहीं जुड़ने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं देने का फैसला लिया गया है। ऐसे उपभोक्ताओं को सरकार ने मई महीने तक सब्सिडी वापस लेने का आखिरी मौका भी दिया है।

शर्त रखी गई है कि अगर बाजार भाव पर गैस सिलेंडर खरीदने वाला उपभोक्ता मई महीने तक आधार कार्ड या बैंक अकाउंट की डिटेल देकर लिंकेज करवा लेता है तो उसे सिलेंडर की सब्सिडी लौटा दी जाएगी। इंडियन ऑयल कारपोरेशन की प्रबंधक सेल्स मानसी दुल्लू ने बताया है कि पहल योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड नंबर अनिवार्य नहीं है।
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वेबसाइट पर देखें लिंक हुए या नहीं

उपभोक्ता अपना बैंक अकाउंट नंबर देकर भी लिंकेज करवा सकते हैं। योजना से जुड़ने के लिए केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को दो विकल्प दिए हैं। आपके बैंक खाते या आधार कार्ड नंबर की गैस एजेंसी से लिंकेज हुई है या नहीं इसकी जानकारी लेने के लिए उपभोक्ताओं को बैंकों और गैस एजेंसियों के चक्कर नहीं काटने होंगे।

‘माई एलपीजी डाट इन’ वेबसाइट पर गैस एजेंसी, कस्टमर आईडी और आधार नंबर लिख कर उपभोक्ता स्टेटस जान सकेंगे। इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के वेबसाइट पर लिंक मिलेंगे।
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