अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। शहर में पिकअप और छोटे भारवाहक वाहनों से सुबह आठ से ग्यारह और शाम चार से सात बजे के बीच लोडिंग अनलोडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। भारवाहक वाहनों को सुबह आठ बजे से पहले या ग्यारह बजे के बाद ही लोडिंग अन लोडिंग करनी होगी। शाम सात बजे के बाद भी सामान चढ़ाया या उतरा जा सकेगा।
जिला प्रशासन के आदेशों के बाद मंगलवार को पिकअप संचालक उपायुक्त शिमला से आदेशों में राहत की मांग को लेकर मिलने पहुंचे। उपायुक्त ने बताया कि शहर के लोगों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गई है। भारवाहक वाहनों के मुख्य शहर में जगह जगह मुड़ने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसी लिए सुबह और शाम व्यस्ततम समय में ऐसे वाहनों की शहर में एंट्री रोकी गई थी। भारवाहक वाहन संचालक सुबह आठ बजे से पहले सामान चढ़ाने और उतारने का काम कर सकते हैं।
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इन सड़कों पर लगाया गया है प्रतिबंध
- ऑकलैंड टनल से विक्ट्री टनल
- टूटीकंडी क्रासिंग से विक्ट्री टनल
- टालैंड से विक्ट्री टनल
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भारवाहक वाहनों में न नंबर प्लेट, लेबर भी गाड़ी में
शहर में चल रहे भारवाहन वाहनों में यातायात नियमों की जमकर अवहेलना की जा रही है। कई वाहन बिना नंबर प्लेट के चल रहे हैं तो कई वाहनों में लेबर को भी गाड़ी के भीतर और पीछे बैठा कर लाया ले जाया जा रहा है। सब्जी मंडी के नीचे घोड़ा अस्पताल के पास बेतरतीब तरीके से भारवाहक गाड़ियां मुड़ने से पूरा सर्कुलर रोड जाम हो जाता है।