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धरोगड़ा स्कूल में तीस तक शिक्षक भेजे सरकार : हाईकोर्ट

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अमर उजाला ब्यूरो

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शिमला। प्रदेश उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धरोगड़ा में चल रही शिक्षकों की कमी की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार को तीस मई तक स्कूल में कम से कम एक शिक्षक तैनात करने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किए हैं।

हाईकोर्ट को लिखे शिकायत पत्र में कहा गया था कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धरोगड़ा में शिक्षकों के 12 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। स्कूल प्रबंधन कमेटी ने शिक्षा विभाग से कई बार मांग उठाई, मगर शिक्षकों की तैनाती नहीं हुई।
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मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के ध्यान में भी मामला लाने के बावजूद रिक्त पड़े पद नहीं भरे गए। पत्र में लिखा था कि स्कूल में लगभग 150 छात्र और छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विभिन्न विषयों के शिक्षकों के दसवीं कक्षा तक केवल 2 अध्यापक ही कार्यरत हैं।

स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से न्यायालय से गुहार लगाई थी कि राज्य सरकार को आदेश जारी कर शिक्षकों की तैनाती की जाए। सुनवाई के दौरान निदेशक उच्च शिक्षा ने न्यायालय को बताया कि जल्द ही पीजीटी कैडर के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जल्द स्कूल में शिक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी। मामले की सुनवाई तीस मई को निर्धारित की गई है।
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घणाहट्टी स्कूल मैदान में नहीं होगा दंगल
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने घणाहट्टी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेल मैदान में तीन जून को दंगल करवाने की अनुमति देने के आवेदन को खारिज कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने स्पोर्ट्स कल्चरल एंड वेलफेयर एसोसिएशन घणाहट्टी के प्रधान हरी चंद गुप्ता की ओर से दायर याचिका खारिज कर दिया है।

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