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Shimla News: छात्रा से यौन उत्पीड़न मामले में 4 साल का कठोर कारावास

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न्यायाधीश विवेक शर्मा की अदालत ने सुनवाई सजा, 14 हजार रुपये का जुर्माना
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पीड़ित को 50 हजार रुपये मुआवजा भी मिलेगा
रोहड़ू थाना क्षेत्र में 8 अक्तूबर 2023 की घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। तेरह वर्षीय नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने उपमंडल रोहड़ू निवासी जोगिंदर को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही अदालत ने पीड़िता को उसके पुनर्वास के लिए मुआवजे के रूप में 50 हजार रुपये देने की सिफारिश की है।
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विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) विवेक शर्मा ने सरकार बनाम जोगिंदर मामले में दोषी को यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व उपजिला न्यायवादी संगीता जस्टा ने किया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना के समय पीड़िता अपने घर पर अकेली थी। मां बगीचे में गई थी, दादा-दादी घास लेने गए थे और पिता बाजार गए थे। इसी दौरान दोषी उसके घर आया और पूछा कि क्या कोई है। पीड़िता ने जवाब दिया कि वह अकेली है। इसके बाद पीड़िता अपने कमरे की ओर चली गई। आरोप लगे थे कि आरोपी ने कमरे में जाकर पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया। इसी बीच पीड़िता की दादी घर पहुंचीं जिस पर आरोपी सामान्य व्यवहार करने लगा और घर के आंगन में बैठ गया। दोपहर को पीड़िता की मां भी घर लौटी तो देखा कि पीड़िता घबराई हुई थी। वह पीड़िता को कमरे में ले गई। इसके बाद पीड़िता ने पूरी घटना बताई। पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना रोहड़ू में आईपीसी की धारा 452, 354 ए, 506 और पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने इस मामले को साबित करने के लिए 8 गवाहों की जांच की। मुकदमे के समापन पर दलीलें सुनने के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को उपरोक्त कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया।
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