शिमला। सिविल न्यायाधीश सुस्मिता शर्मा ने मैसर्ज श्रीराम ओम प्रकाश को अर्की स्थित मैसर्ज कांगड़ा बेकरी के मालिक (प्रतिवादी) से ऋण वसूली करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने माना कि मैसर्ज श्रीराम ओम प्रकाश (वादी) प्रतिवादी से 1,99,094 (मूलधन) की राशि वसूल करने का हकदार है। साथ ही शिकायत से वसूली तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूलने के भी निर्देश दिए हैं। यह मामला मार्च 2012 को अनाज मंडी शिमला का है। आरोप लगे थे कि प्रतिवादी ने अपने बेकरी उत्पादों के लिए शिमला स्थित वादी मैसर्ज श्रीराम ओम प्रकाश से उधार पर मैदा खरीदा था। लेकिन 1,99,094 रुपये का भुगतान नहीं किया था। इसके बाद अदालत के समक्ष केस दायर किया था। संवाद