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सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में जल्द ही शुरू होंगे 28 और विकास कार्य

Mon, 24 May 2021 12:29 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला

सार

सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा, सिंचाई व शिक्षा जैसे विभागों से जुड़े कई प्रोजेक्टों पर काम शुरू हो जाएगा। 
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न विभागों से जुड़े 28 विकास कार्यों के लिए वन भूमि के उपयोग की मंजूरी मांगी है। केंद्र सरकार से एफसीए की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने इन केसों को सुप्रीम कोर्ट भेजा है। कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, सिंचाई व शिक्षा जैसे महकमों से जुड़े इन प्रोजेक्टों पर काम शुरू हो जाएगा। 

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सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान करीब डेढ़ साल पहले पेड़ों के काटे जाने व वन भूमि के प्रयोग पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के रोक लगाने के बाद प्रदेश सरकार के हजार करोड़ से ज्यादा के करीब ढाई सौ प्रोजेक्ट अधर में पड़ गए थे।

सरकार ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि सरकारी प्रोजेक्टों के लिए वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाए। इसके बाद ही कोर्ट ने बड़ी संख्या में मामलों में वन भूमि के उपयोग के लिए नियमों के अनुसार अनुमति प्रदान कर दी थी।
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कर्फ्यू के बाद फिर भेजे जाएंगे मामले
कर्फ्यू की वजह से वन विभाग में इस समय एफसीए मंजूरी की प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है। सूत्रों का कहना है कि कार्यालय खुलते ही दो दर्जन और केस केंद्र सरकार से मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे। वहां से मंजूरी आने पर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

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