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लाइसेंस बनाने के लिए अब दोगुनी लगेगी फीस

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अमर उजाला ब्यूरो
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शिमला। शहर के हजारों कारोबारियों को अब नया लाइसेंस बनाने और उसे रिन्यू करने के लिए दोेगुनी फीस चुकानी होगी। नगर निगम मंगलवार से लाइसेंस फीस डबल करने जा रहा है। इससे शहर के सभी 34 वार्डों के 2700 से अधिक कारोबारियों को अब पहले से ज्यादा फीस भरनी पड़ेगी। नगर निगम शहर में दुकानें खोलने और नया व्यवसाय शुरू के लिए लाइसेंस जारी करता है। यह लाइसेंस पांच साल तक वैध रहते हैं। नया लाइसेंस बनाने और उसे पांच साल बाद रिन्यू करने की फीस बराबर रखी गई है। निगम प्रशासन के अनुसार साल 2013 से लाइसेंस फीस नहीं बढ़ाई गई है। यह फीस कम थी, इसीलिए इसे बढ़ाया गया है। निगम को अप्रैल माह में लाइसेंस रिन्यू करने और नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू करनी थी। लेकिन फीस बढ़ोतरी के प्रस्ताव के चलते इसे अब मई से शुरू किया जा रहा है। फीस बढ़ोतरी को नगर निगम का सदन भी मंजूरी दे चुका है। खाने पीने वस्तुओं की दुकानों-ढाबों को छोड़कर बाकी कारोबारियों को यह लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। नगर निगम के आयुक्त रोहित जमवाल ने कहा कि मई से ही नॉन पीएफए के व्यवसायों की नई लाइसेंस और रिन्यू फीस लागू हो जाएगी। जल्द ही इसकी वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
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नए कारोबारी ले सकेंगे लाइसेंस
नगर निगम को हर पांच साल में लाइसेंस फीस के तौर पर 1.24 लाख रुपये की आय मिल रही है। अब बढ़ी हुई दरें लागू होने और नए लाइसेंस जारी होने के बाद आय पांच लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। निगम के अनुसार मर्ज एरिया में कई नई दुकानें भी खुल चुकी है। लेकिन इन्होंने अभी तक लाइसेंस नहीं लिया है। प्रक्रिया शुरू होने से ये कारोबारी अब लाइसेंस ले सकेंगे। निगम जल्द ही पंपलेट छपवाकर लोगों को इसकी सूचना भी देगा।
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ये रहेगी नई फीस
श्रेणी पहले फीस नई फीस
125 वर्ग फीट से कम 200 400

125 वर्ग फीट से ज्यादा 300 600

हॉट, लॉजिन्ग, गेस्ट हाउस, 500 1000
गैस कंपनी, कोल कंपनी, स्टोर,
प्राइवेट स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर,
स्केटिंग रिंक, सिनेमा, फोटोग्राफी,
मोटर वर्क शॉप, पेट्रोल पंप,
टैंट हाउस, ट्रेवल एजेंसी,
लैब, क्लीनिक आदि
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