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पसं समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव परिणाम पर रोक

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अमर उजाला ब्यूरो

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शिमला।
हाईकोर्ट ने पंचायत समिति ननखड़ी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि यह चुनाव परिणाम सील्ड कवर में रखा जाए और कोर्ट की अनुमति से ही घोषित किया जाए। इन आदेशों के अनुपालन का जिम्मा जिला पंचायत अधिकारी शिमला को सौंपा गया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने प्रार्थी रमेश कुमार की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। कोर्ट ने राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था की पंचायत समिति ननखड़ी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव 24 अप्रैल मंगलवार को 11 बजे निर्धारित किए गए हैं। तथ्यों के अनुसार 17 अप्रैल 2018 को जिला पंचायत अधिकारी की अध्यक्षता में पंचायत समिति ननखड़ी ने समिति अध्यक्ष रमेश कुमार और उपाध्यक्ष लता देवी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था।
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प्रार्थी के अनुसार इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान 8 सदस्य मौजूद थे और यह प्रस्ताव आठ शून्य से पारित दिया गया। प्रार्थी के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पारित करते वक्त पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया जिस कारण पारित किया गया। अविश्वास प्रस्ताव कानून के नजरिये से गलत है। प्रस्ताव पारित करते समय सदस्यों की ओर से की जाने वाली वोटिंग को गोपनीय नहीं रखा गया। प्रार्थी ने 17 अप्रैल 2018 को पारित अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त करने की हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। मामले पर सुनवाई 8 मई को होगी।

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