दुकानों में मनचाहे दाम पर प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ शिमला पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। बीते रोज एएसपी प्रवीर ठाकुर और मनमोहन सिंह के मार्गदर्शन में माल रोड, लक्कड़ बाजार, लोअर बाजार और बालूगंज में चेकिंग करने गईं पुलिस की टीमों ने सैकड़ों के हिसाब से प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों के पैकेट पकड़े।
वहीं न्यायालय के आदेशों के बावजूद खुली सिगरेट बेचने मामले पकड़े, जिसमें दस दुकानदारों के चालान किए और दस हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है। जिला पुलिस ने सभी थाना पुलिस को इस तरह से प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद जैसे खैनी, गुटका, पान मसाला आदि का अवैध कारोबार करने वालों और खुली सिगरेट बेचने वालों को पकड़ने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।
शुक्रवार को शिमला पुलिस की टीमों ने माल रोड की एक दुकान से प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद के 284 पैकेट, खुली सिगरेट के 89 पैकेट और लक्कड़ बाजार में की गई इस कार्रवाई में दस दुकानदारों के पास से खुली सिगरेट मिली। इस पर पुलिस ने इन दुकानदारों के चालान कर दस हजार का जुर्माना वसूल किया। बालूगंज मार्केट में भी पुलिस टीम ने 327 ऐसे प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद के पैकेट पकड़े। पुलिस ने प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की।
एएसपी प्रवीर ठाकुर ने बताया कि प्रतिबंधित उत्पाद बेचने के पकड़े गए इन मामलों की रिपोर्ट बनाकर संबंधित बीएमओ को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। बीएमओ ही इन पर जुर्माना लगाने की आगामी कार्रवाई करने को अधिकृत होता है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि यदि उनकी नजर में ऐसा कोई दुकानदार है जो प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बेचने का काम कर रहा है, तो वे पुलिस को इसकी गुप्ता सूचना दे सकता है।
सरकारी खजाने और आम जनता को लग रहा चूना
प्रदेश सरकार ने तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई है। इसके बावजूद सालों से दुकानदार ऐसे खैनी, गुटका जैसे उत्पादों को गुपचुप तरीके से लाकर कई गुणा महंगे दाम पर बेचने का काम कर रहे हैं। इससे सरकार को करोड़ों का टैक्स अदा न कर चूना लगाया जा रहा है। शहर में सरेआम यह कारोबार चल रहा है।