सिरोही जिला मुख्यालय पर मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। इस दौरान प्रशिक्षण शिविर में मतदान दल के दो कर्मचारियों की गैर मौजूदगी को जिला कलेक्टर डॉ. भंवरलाल द्वारा गंभीरता से लिया गया है। जिसके बाद चुनाव कार्य में गंभीर कोताही बरतना मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
इसमें लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अन्तर्गत दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ नोटिस देकर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसमें जवाब असंतोषजनक होने पर निलंबित करने की कारवाई प्रस्तावित करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा मतदान अधिकारियों को आगामी प्रशिक्षणों में अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कठोर कारवाई करने की चेतावनी दी गई है।
प्रथम प्रशिक्षण शिविर में दी महत्वपूर्ण जानकारियां
विधानसभा चुनाव 2023 के सफल संचालन के लिए नियुक्त मतदान दलों जिसमें पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारियों का दूसरे दिन भी प्रथम प्रशिक्षण राउमावि नवीन भवन सिरोही में आयोजित हुआ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश मेवाडा व अन्य अधिकारियों ने मार्गदर्शन दिया। प्रशिक्षण में चुनाव के दौरान मतदान पूर्व, मतदान के दौरान एवं मतदान के पश्चात् किये जाने वाले विभिन्न कार्यों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया।
मतदान पूर्व, मतदान दल द्वारा की जाने वाली तैयारिया तथा विभिन्न प्रपत्रों की तैयारी, मतदान मशीन की जांच, मतदान केन्द्र की स्थापना, माॅकपाल इत्यादी मतदान के दौरान सफलता एवं शांति पूर्वक मतदान के लिए वांछित कार्य एवं आने वाली विभिन्न चुनौतियों के बारे में तथा मतदान के पश्चात् पुनः सीलींग, प्रपत्रों को भरना एवं निर्धारित मार्ग द्वारा पुनः संग्रहण केन्द्र पर पहुंच के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही ईवीएम का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी विस्तार से दिया गया। प्रशिक्षण के बाद संभागियों के प्रश्नों का सत्र भी रखा गया, जिसमें उनके प्रश्नों का दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा समाधान किया गया।
प्रशिक्षण का सफल संचालन राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर सतीशचन्द्र, नरेश परमार, विपिन डाबी, राजेश बारबर, ईश्वर पुरोहित, राजीव त्रिवेदी, रतीराम प्रजापत, हनुवंतसिंह, रमेश रावल, अशोक कुमार एवं महेशचन्द्र शर्मा द्वारा किया गया।