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Rape charges on Minister Son: राजस्थान पुलिस को जीरो एफआईआर का इंतजार, रिपोर्ट मिलने पर होगी कार्रवाई

Mon, 09 May 2022 04:57 PM IST
रोमा रागिनी न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर दर्ज दुष्कर्म केस की एफआईआर की कॉपी सवाई माधोपुर पुलिस को अभी नहीं मिली है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने मामले को लेकर कहा कि एफआईआर से कोई दोषी नहीं होता है।
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राजस्थान पुलिस - फोटो : Social Media
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विस्तार
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राजस्थान के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मामले में सवाई माधोपुर पुलिस को जीरो एफआईआर की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्यवाही करेगी।

 

एक युवती ने राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर पिछले एक साल के दौरान कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है। युवती की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने ‘जीरो एफआईआर’ दर्ज की। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के बारे में राजस्थान पुलिस को सूचना दी गई है, जो आगे की जांच करेगी।

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पुलिस के मुताबिक, उत्तरी जिले के एक थाने में आठ मई को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 328, 312, 366, 377 और 506 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। दिल्ली के सदर थाने में मंत्री के बेटे के खिलाफ दर्ज जीरो एफआईआर राजस्थान पुलिस को अभी नहीं मिली है। इसके मिलने के बाद ही पुलिस आगे की रणनीति तय करेगी। पीड़िता को बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया जाएगा, साथ ही रोहित जोशी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।


एफआईआर से कोई दोषी नहीं होता: डोटासरा 

मामले पर पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा बोले कि एफआईआर से कोई दोषी नहीं हो जाता है, कानूनी करवाई के बाद ही पता चलेगा कि दोषी है या नहींष दोषी साबित होने पर कार्रवाई की जाएगी। डोटासरा बोले कि हम बीजेपी जैसे नहीं नहीं है, बीजेपी को तो बोलने का भी हक नहीं है।  

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