फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rajasthan: सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस, मांगा इसपर जवाब

Mon, 25 Apr 2022 06:13 PM IST
रोमा रागिनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस भेजा है। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी।
विज्ञापन
कांग्रेस नेता सचिन पायलट। - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट समेत उनके गुट के 19 विधायकों को नोटिस भेजा है। मामला विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के नोटिस को चुनौती देने से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने पायलट गुट से पूछा है कि विधानसभा स्पीकर की ओर से उन्हें नोटिस देने के मामले में लंबित याचिका को खारिज करवाने के लिए पेश अर्जी पर उनका क्या कहना है? 

विज्ञापन

कार्यवाहक सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने पीआर मीणा और मोहनलाल नामा की याचिका पर सुनवाई किया। इस सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किया गया है। मोहनलाल नामा की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कहा कि दोनों पक्षों में राजनीतिक समझौता हो गया है।


इसके अलावा याचिकाकर्ता पीआर मीणा सहित अन्य विधानसभा में विश्वास मत के समर्थन में अपना वोट दे चुके हैं। ऐसे में उनकी विधानसभा और कांग्रेस में सदस्यता बरकरार रखने की प्रार्थना भी एक तरह से मंजूर हो चुकी है। इसलिए अब याचिका लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। याचिका को न्याय हित में खारिज की जाए।

विज्ञापन

वहीं पीआर मीणा की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से मामले में पक्ष रखा जाएगा। सचिन पायलट सहित अन्य विधायकों की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें मामले में पक्ष रखने के लिए विधायकों की ओर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। इस पर अदालत ने पीआर मीणा के अलावा अन्य विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 25 मई को रखी है।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें