राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप आरक्षण देने का निर्देश दिया है। जस्टिस मदन गोपाल व्यास और जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव की पीठ ने राजस्थान सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि नौकरी में आरक्षण देना या कितना देना राज्य का विशेषाधिकार है।
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हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सरकार को ट्रांसजेंडरों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में कोटा तय करने का निर्देश दिया। साथ ही इससे संबंधित प्रक्रियाओं को चार माह में पूरा करने को कहा है। हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडरों की याचिका पर राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है। ट्रांसजेंडरों को कहना है कि वह पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने भर्ती परीक्षा में भी हिस्सा लिया था।