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Rajasthan Corona: राजस्थान में कोरोना के 14079 नए मामले और 13 मरीजों की मौत, शहरी इलाकों में 24 से पाबंदियों में ढील

Thu, 20 Jan 2022 10:54 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

राजस्थान सरकार ने गुरुवार को दिशा-निर्देश जारी कर शहरों और गांवों में शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी है। शादी समारोह 100 लोगो की सीमा में बैंड बाजे वालों को अलग रखा गया है। ये दिशानिर्देश 24 जनवरी से लागू होंगे।
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राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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राजस्थान में गुरुवार को कोरोना के 14,079 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से 13 मरीजों की मौत हो गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, गुरुवार शाम तक राज्य में कोरोना के 14,079 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों में राजधानी जयपुर में 2919, अलवर में 1410, जोधपुर में 851, भरतपुर में 841, उदयपुर में 810, कोटा में 716, अजमेर में 570 और चित्तौड़गढ़ में 512 संक्रमित शामिल हैं।

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आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटे राज्य में 10,528 लोग संक्रमण से ठीक हुए। इस समय राज्य में 78,099 संक्रमितों का इलाज चल रहा हैं। विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 13 लोगों की मौत हुई है। जिनमें बीकानेर, जयपुर, कोटा में दो-दो, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर, राजसमंद में एक-एक मरीज की मौत शामिल है। राज्य में इस संक्रमण से अब तक कुल 9044 लोगों की मौत हुई है।

राजस्थान सरकार ने पाबंदियों में ढील
राजस्थान सरकार ने गुरुवार को दिशा-निर्देश जारी कर शहरों और गांवों में शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी है। शादी समारोह 100 लोगो की सीमा में बैंड बाजे वालों को अलग रखा गया है। ये दिशानिर्देश 24 जनवरी से लागू होंगे। गांवों में शादी समारोह में मेहमानों की संख्या पहले से ही 100 थी।
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गृह विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशानुसार, शनिवार रात 11 बजे से सोमवार पांच बजे तक का वीकेंड कर्फ्यू केवल शहरी क्षेत्रों में ही लागू होगा। शहरी सीमा के बाहर इस कर्फ्यू से छूट रहेगी। विभाग ने होटल एसोशिएशन और होटल संचालकों को कोरोना के कारण होटल या मैरिज गार्डन की बुकिंग रद्द करवाने या तिथि आगे बढाने पर जमा पैसा वापस करने का निर्देश दिया।

दिशा निर्देशों के अनुसार, एक फरवरी से सभी बाजार संगठनों, सरकारी कार्यालयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपने यहां काम करने वालों को टीके की दूसरी खुराक लगाने की सूचना सार्वजनिक रूप से बोर्ड पर लगानी होगी। जिन कार्यालयों, बाजार संगठन और प्रतिष्ठान यह सूचना चस्पा नहीं कर पाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाही की जाएगी।

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