राजस्थान में उदयपुर की झीलों के आसपास प्लास्टिक बैग का उपयोग करने पर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत इन झीलों के आसपास कैरी बैग या पॉलीथिन के इस्तेमाल करने पर एक लाख रूपये का जुर्माना या एक वर्ष की सजा हो सकती है।
गौरतलब है कि उच्च न्यायानय ने हाल ही में एक निर्णय में फतहसागर एवं पिछोला झीलों को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 258 के तहत नो प्लास्टिक जोन घोषित किया है। जिला प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए यह निर्देश जारी किए हैं।
इसके तहत नगर परिषद सभापति रजनी डागी, विपक्ष के नेता दिनेश श्रीमाली एवं आयुक्त सत्यनारायण आचार्य ने झील किनारे मुंबईया बाजार के व्यापारियों के साथ बैठक की और उनसे प्लास्टिक पैकिंग वाली खाने-पीने की सामग्री को तीन दिन के अंदर बेच देने अथवा हटा लेने को कहा है। तीन दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद नो प्लास्टिक जोन में न तो प्लास्टिक का उपयोग किया जा सकेगा और न ही पैकिंग वाली सामग्री बेची जा सकेगी।