राजस्थान के उदयपुर में झीलों के क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी होने पर लोगों मे हड़कंप मच गया है। अवैध निर्माण हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। साथ ही लोगों को 15 दिन में अवैध निर्माण हटा लेने की चेतवानी दी है।
जिला प्रशासन ने झीलों के निर्माण निषेध क्षेत्र में 72 से अधिक व्यावसायिक एवं आवासीय मकानों को अवैध चिह्नित किया है। जारी नोटिस में इन्हें चेतावनी दी गई है कि अवैध निर्माण को 15 दिन में हटाया जाये, नहीं तो नगर विकास न्यास उन्हें हटाएगा। न्यास द्वारा वर्ष 2008 और 2012 तक के उन सभी प्रकरणों में नोटिस जारी किये जो अवैध निर्माण के दायरे में आ रहे हैं।
मालूम हो कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने झील संरक्षण समिति के राजेन्द, राजदान की याचिका पर पिछले दिनों जिला प्रशासन को एक महीने की समय सीमा में निर्माण निषेध क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिये थे।