राजस्थान हाईकोर्ट ने विद्युत निगम के एईएन से मारपीट के मामले में बाड़ी विधायक गिर्राज मलिंगा की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट ने बाड़ी विधायक और अन्य आरोपी रोशन को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुधीर जैन ने मामले की पैरवी की। गिर्राज मलिंगा ने 11 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद उनके कहने पर ही कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के सामने सरेंडर किया था। उसके बाद 12 मई को पुलिस ने विधायक मलिंगा को एससी-एसटी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और 15 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था।
क्या है मामला
बाड़ी बिजली कार्यालय में घुसकर लोगों ने एईएन और जेइएन से मारपीट की थी। इस हमले में एईएन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पीड़ित एईएन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें उसने बताया कि कार्यालय में मीटिंग के दौरान कांग्रेस विधायक गिर्राज मलिंगा और करीब आधा दर्जन लोग आए और उसके साथ मारपीट की।