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Rajasthan: पति ने घर से निकाला तो पांच बच्चों के पिता के साथ रहने लगी महिला, हाईकोर्ट से लगाई सुरक्षा की गुहार

Wed, 22 Jun 2022 09:30 AM IST
रोमा रागिनी न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर

सार

प्रेमी जोड़े ने परिवार से जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। कोर्ट ने दोनों को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं।
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जोधपुर हाईकोर्ट - फोटो : Social Media
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विस्तार
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राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ में लिव इन में रह रहे दो प्रेमी जोड़ों ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रेमिका को उसके पति ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था। जिसके बाद प्रेमी के साथ महिला रहने लगी। हाईकोर्ट ने पुलिस को दोनों के सुरक्षा के आदेश दिए हैं।

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मीडिया रिपोर्टस के अनुसार ओसियां जिला जोधपुर निवासी हिना और महबूब खान ने याचिका पेश कर बताया कि वो लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं लेकिन हिना के पीहर पक्ष वालों से उन दोनों को जान और माल का खतरा लगातार बना हुआ है। हिना के पति ने हिना को मारपीट कर अपने घर से तीन साल पहले निकाल दिया था। जिसके बाद वह तीन साल से पीहर में रह रही थी। इसी दौरान उसकी महबूब खान से जान पहचान हुई। महबूब खान की पत्नी की भी मौत हो गई थी। इसके बाद दोनों ने मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट बनाया और साथ रहने लगे। महबूब खान की पहले पत्नी जुबैदा से खान के पांच बच्चे हैं, जो साथ ही रह रहे हैं।


हाईकोर्ट में वकील निखिल भंडारी ने बहस करते हुए बताया कि ओसियां और जोधपुर पुलिस प्रशासन को ये आदेश दिया जाए कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले इन शादी-शुदा प्रेमी प्रेमिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान कराएं। एडवोकेट भंडारी ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सभी नागरिकों को जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार प्राप्त है और इसका उल्लंघन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है।

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हाईकोर्ट की ग्रीष्मकालीन न्यायाधीश रेखा बोराणा ने एडवोकेट के तर्कों को सुना। उन्होंने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले शादी-शुदा प्रेमी प्रेमिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया। हाईकोर्ट जोधपुर ग्रामीण एसपी को पुलिस प्रोटेक्शन देने के आदेश दिए हैं।

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