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Loksabha Election 2024: प्रथम चरण के चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू, अंतिम तिथि 27 मार्च

Wed, 20 Mar 2024 08:38 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

Jaipur: लोकसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के 12 लोकसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान किया जाना है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार आज से नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 27 मार्च है।
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राजस्थान - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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प्रदेश में प्रथम चरण के चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के साथ ही समस्त रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा जारी लोक सूचना के अनुसार पहले चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण में प्रदेश के 12 लोकसभा क्षेत्रों गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझूनूं, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर में 19 अप्रैल को मतदान होगा। 

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अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन भरने का काम शुरू हो जाएगा। 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतगणना 4 जून को होगी।

उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 25 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपये जमानत राशि जमा करना होगी।
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नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति समेत कुल 5 लोग ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। आरओ कार्यालय के 100 मीटर के भीतर नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले के केवल 3 वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे के बाद कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

गुप्ता ने निर्देश दिए कि संबंधित आरओ भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएं और नामांकन भरने के लिए निर्धारित पूरी अवधि में अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराएं।

अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ-पत्र आदि के साथ आना होगा। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो उसे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी। एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है एवं अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है।

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