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Rajasthan News: एसआई भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फील्ड पोस्टिंग और पासिंग आउट परेड पर लगाई रोक

Mon, 18 Nov 2024 06:57 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग और पासिंग आउट परेड पर रोक लगाते हुए मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
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एसआई भर्ती परीक्षा। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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एसआई भर्ती परीक्षा-2021 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला दिया। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग और ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड पर रोक लगा दी है।

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राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग और पासिंग आउट परेड पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अब 2021 की एसआई भर्ती में चयनित एसआई को पोस्टिंग नहीं दी जा सकेगी। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिका पर फैसला देते हुए रोक के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका के लंबित रहने के दौरान 2021 के चयनित ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड नहीं होगी। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट हरेंद्र नील ने पैरवी की।

पेपरलीक और फर्जीवाड़े के लगाए आरोप
याचिकाकर्ताओं के वकील हरेंद्र नील ने कोर्ट में तर्क दिया कि एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में पहले दिन से ही फर्जीवाड़े को लेकर पाली में एफआईआर दर्ज हो गई थी। इसके बाद अलग-अलग जिलों में मुकदमे हुए। इसका पेपरलीक हो गया था। फर्जीवाड़े के मुकदमे होने के बावजूद सरकार ने 2023 में नियुक्तियां देकर एसआई की ट्रेनिंग शुरू करवा दी। कोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा के फर्जीवाड़े को सिलसिलेवार बताया गया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से तर्क दिया कि 2024 में एसओजी ने इस फर्जीवाड़े पर मुकदमा दर्ज किया। इस फर्जीवाड़े में 2 आरपीएससी मेंबर शामिल थे। 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई अरेस्ट हो चुके हैं।
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सरकार ने एक कमेटी बना दी और कुछ नहीं किया
पुलिस मुख्यालय तक ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश की, सरकार ने कमेटी बना दी हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि एसआई भर्ती में हुए भारी फर्जीवाड़े के बाद एसओजी और पुलिस मुख्यालय ने इसे रद्द करने की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने एक कमेटी बना दी और कुछ नहीं किया। इस फर्जीवाड़े के कारण योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए। 30 दिन पहले ही 150 लोगों को पेपर मिल गया था हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि एसआई भर्ती परीक्षा-2021 के एग्जाम से 30 दिन पहले ही 150 लोगों तक पेपर पहुंच गया था। अतिरिक्त महाधिवक्ता से लेकर हर एक्सपर्ट ने इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की थी।
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