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Jaipur News: गुरु-शिष्या का रिश्ता शर्मसार, दुष्कर्म के मामले में शिक्षक समेत दो को 20-20 साल का कठोर कारावास

Thu, 11 Jun 2026 07:07 PM IST
जयपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

नाबालिग छात्रा से जुड़े चर्चित मामले में जयपुर की विशेष अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी शिक्षक और उसके सहयोगी पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है।
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में आरोपी शिक्षकऔर साथी को 20 साल की सजा - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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जयपुर ग्रामीण के जोबनेर थाना क्षेत्र के एक बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया है। माननीय पॉक्सो न्यायालय (जयपुर जिला) के न्यायाधीश डॉ. कैलाशचन्द्र अटवासिया ने गुरु-शिष्या के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले मुख्य आरोपी शिक्षक अफजल खान और उसकी मदद करने वाले सहयोगी रामस्वरूप को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त पर 2.75 लाख रुपये तथा सहयोगी पर 1.75 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

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मामले के अनुसार 2 जनवरी 2024 को पीड़िता के परिजनों ने जोबनेर थाने में नाबालिग बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें स्कूल शिक्षक अफजल खान पर शक जताया गया था। मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी अफजल खान को सिरसा (हरियाणा) से दबोचकर नाबालिग को सुरक्षित दस्तयाब किया। पीड़िता ने बयानों में बताया कि आरोपी शिक्षक ने धोखे से दुष्कर्म कर उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो बना लिए थे। इसके बाद वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा। 1 जनवरी 2024 को आरोपी अफजल और उसके साथी रामस्वरूप ने मिलकर उसका अपहरण किया, जहां रामस्वरूप रास्ते में उतर गया और अफजल पीड़िता को कार में दिल्ली रोड होते हुए हरियाणा ले गया।

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मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे 'केस ऑफिसर स्कीम' के तहत शामिल किया गया। तत्कालीन थानाधिकारी एवं अनुसंधान अधिकारी एसआई धर्मसिंह गुर्जर ने त्वरित अनुसंधान कर रिकॉर्ड समय में पॉक्सो न्यायालय में वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्यों के साथ चार्जशीट पेश की। पुलिस महानिदेशक की विशेष अनुशंसा पर राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर सिंह किशनावत को विशिष्ट लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) नियुक्त किया।
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जयपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश के नेतृत्व में की गई मजबूत मॉनिटरिंग और अचूक विधिक पैरवी के परिणामस्वरूप दोनों आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ और अदालत ने उन्हें 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई। 

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