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Elvish Yadav: एल्विश को लेकर राजस्थान में नाटकीय घटनाक्रम, कोटा पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ा और कही ये बात

Sat, 04 Nov 2023 11:10 PM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा

सार

Elvish Yadav Update: नोएडा पुलिस जिस एल्विश यादव को तलाश कर रही है, उसे लेकर राजस्थान के कोटा में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। जिले की ग्रामीण पुलिस ने एल्विश को पहले हिरासत में लिया फिर उसे छोड़ दिया गया। 
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गोल घेरे में एल्विश यादव और पूछताछ करती कोटा ग्रामीण पुलिस। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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रेव पार्टी में सांप का जहर इस्तेमाल करने के आरोप में नोएडा पुलिस जिस एल्विश यादव को ढूंढ रही है उसे राजस्थान की कोटा ग्रामीण पुलिस ने डिटेन करने के बाद छोड़ दिया। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि कोटा ग्रामीण पुलिस ने एल्विश को डिटेन किया लेकिन, पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया है। उमेश मिश्रा ने कहा कि एल्विश हमारे यहां वांछित नहीं है, इसलिए उसे छोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि नोएडा पुलिस इस मामले में राजस्थान पुलिस के दावे का खंडन कर रही है।  

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जानकारी के अनुसार नाकाबंदी के दौरान कोटा ग्रामीण पुलिस की एलविश पर नजर पड़ी थी। लेकिन, पुलिस को देखकर वह भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ा और पूछताछ की तो उसने अपने बारे में जानकारी दी। इस पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। इसे लेकर पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहा कि एल्विश हमारे यहां वांछित नहीं है, इसलिए उसे छोड़ा गया है।    

कौन है एल्विश
बिग बॉस सीजन विनर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टी आयोजित करने और उसमें सांप के जहर के कथित इस्तेमाल को लेकर मामला दर्ज किया है। इस मामले में पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन, एल्विश फरार है। कोटा से पहले मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित होटल एंप्रेसा में एल्विस के लोकेशन का पता चला था।
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एल्विश से पहले पांच आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी
मामले में पकड़े गए आरोपियों की पहचान दिल्ली के राहुल (32), टीटूनाथ (45), जयकरन (50), नारायण (50) और रविनाथ (45) के रूप में हुई। इन्होंने पूछताछ में बताया कि वे इन सांपों व स्नैक वेनम का इस्तेमाल रेव पार्टी के लिए करते हैं। 

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
एल्विश यादव के अलावा अन्य आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं और आईपीसी की धारा-120बी के तहत केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में जो धाराएं लगाई गईं हैं वो गैर जमानती हैं। इस मामले को लेकर एल्विश ने सफाई में कहा था कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं।

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