राजस्थान के अलवर जिले में बहुचर्चित फलाहारी बाबा यौन शोषण के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया गया। अदालत ने फलाहारी बाबा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा से दंडित किया है साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या (1) राजेंद्र शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया।
बता दें कि मामले में 15 सितंबर को अंतिम बहस शुरू हुई थी। बहस के दौरान सरकारी वकील ने कहा था कि पीड़िता आरोपित कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य उर्फ फलाहारी बाबा को पिता समान मानती थी। आरोपित ने पीड़िता के साथ जो कुकृत्य किया, उसके पर्याप्त गवाह और साक्ष्य मौजूद हैं।
यौन शोषण के आरोपित फलाहारी बाबा के बयान पिछले महीने 30 तारीख को दर्ज किए गए थे। इस दौरान न्यायालय ने बाबा से 88 सवाल पूछे थे। वहीं, आरोपित बाबा ने खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए स्वयं को निर्दोष कहा था। 25 सितंबर को दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी हो गई थी। बुधवार को न्यायालय ने यह निर्णय लिया।